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Chitrakoot: पड़ोसी की हत्या में पिता और पांच पुत्रों को दस साल कैद, छत पर गाली-गलौज के बाद चले थे फरसे

Wed, 08 Jan 2025 11:52 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 08 Jan 2025 11:52 PM IST
सार

पड़ोसी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता और पांच पुत्रों को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरे पक्ष के सात आरोपियों को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है। 

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Father and five sons sentenced to ten years imprisonment for murdering a neighbour
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

पड़ोसियों में चले फरसे से एक व्यक्ति की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर जिला जज ने पिता और उसके पांच बेटों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दूसरे पक्ष के के सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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राजापुर थाने के सरधुवा गांव के कल्याणीपुरवा निवासी सोमदत्त ने 24 मई 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मई 2020 को रात वह अपने भाई गणेश के साथ घर में खाना खा रहा था। इस दौरान पड़ोस के बद्री निषाद ने अपने अपने पांच बेटों ननकौना, बुद्धि, बच्चू, बाबू और कलुवा के साथ छत पर चढ़कर उनको और पूरे गांव को गाली देने लगा। इस पर वह भाई गणेश और पत्नी नीलम के साथ छत पर गया और गाली देने का विरोध किया। इस पर बद्री निषाद ने अपने बेटों के साथ उन पर लाठी, डंडों और फरसे से हमला कर दिया। इससे उसके भाई गणेश के सिर पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। साथ ही उसकी पत्नी नीलम, भाई बुद्धराज व ओमप्रकाश भी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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इस घटना में मारपीट के दौरान दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए थे। दूसरे पक्ष की रानी देवी ने भी थाने में सोमदत्त, नंगा, पंचू, शंकर प्रसाद, राजा, खूनी व बुद्धराज निषाद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार प्रथम ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर बद्री निषाद व उसके पांचों बेटों ननकौना, बुद्धि, बच्चू,बाबू व कलुवा को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दूसरे पक्ष के सोमदत्त, नंगा, पंचू, शंकर प्रसाद, राजा, खूनी व बुद्धराज निषाद को मारपीट के मामले में दोष सिद्ध होने पर तीन-तीन वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें भी आरोपी तीन सगे भाई हैं।
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