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कोर्ट के आदेश की अवहेलना में जिला पूर्ति अधिकारी तलब

Mon, 11 Feb 2019 10:59 PM IST
प्रशांत कुमार यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 11 Feb 2019 10:59 PM IST
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District Supply officer summoned in contempt of court
डेमो पिक
यूपी के फर्रुखाबाद जिले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला पूर्ति अधिकारी को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया है। व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण न देने पर प्रकीर्ण वाद दर्ज करने की चेतावनी दी है। 
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कंपिल थाना क्षेत्र में 16 सितंबर 2018 को पुलिस ने 62 भरे और नौ खाली गैस सिलिंडरों को गाड़ी समेत पकड़ा था। इसकी जानकारी पर पूर्ति निरीक्षक ने मौके पर पहुंच कर जांच की थी। पुलिस ने गैस सिलिंडरों को जब्त कर लिया था और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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गैस एजेंसी के साझीदार श्याम बाबू निवासी आजाद नगर थाना जलालाबाद जिला शाहजहांपुर ने अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी के माध्यम से 17 जनवरी 2019 को अदालत में गैस सिलिंडरों को अवमुक्त किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस पर एसीजेएम ने जिला पूर्ति अधिकारी से प्रकरण के संबंध में आख्या तलब की। कई बार आख्या मांगे जाने के बाद भी जिला पूर्ति अधिकारी ने कोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं दी। 
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में जिला पूर्ति अधिकारी को 12 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इस आदेश की कापी जिलाधिकारी को भेजी गई है।
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