शराब की अवैध तस्करी: जिला पंचायत सदस्य का टेंपो हुआ जब्त, पक्ष बोला- राजनीतिक द्वेष के कारण हुई है कार्रवाई
जिला पंचायत सदस्य राजू दिवाकर के टेंपो से शराब की अवैध तस्करी होती थी। जिलाधिकारी कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जब्ती के आदेश जारी किए हैं। वहीं, दिवाकर के पक्ष ने बताया कि जब्तीकरण की कार्यवाही गलत है और राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है।
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कानपुर में जिला पंचायत सदस्य राजू दिवाकर के नाम दर्ज टेंपो को अवैध शराब की तस्करी के आरोप में जब्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिवाकर के वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किए जाने पर जब्ती के आदेश जारी कर दिए। आदेश में दोषी को यह भी विकल्प दिया गया है कि वाहन जब्ती के बदले बाजारी मूल्य को चुकाकर वाहन प्राप्त कर सकते हैं।
दरअसल, छह दिसंबर 2021 को बिठूर पुलिस ने कल्याणपुर निवासी मोहम्मद आजम और बगदौधी कछार निवासी शोभित को एक टेंपो में दस क्वाटर देशी शराब और 12 पवा खाली शराब की अवैध तस्करी करते पकड़ा। यह टेंपो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके राजू दिवाकर को नोटिस जारी किया गया।
दिवाकर के पक्ष ने बताया कि जब्तीकरण की कार्यवाही गलत है और राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। आरोप लगाया कि जानबूझकर झूठी बरामदगी दर्शाकर जब्ती की संस्तुति की गई है। वहीं, सहायक अभियोजन अधिकारी ने कहा कि पुलिस आख्या से साफ है कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि खाली बोतलों में अवैध शराब भरकर बेंचते थे।
दलीलों के बाद कोर्ट ने वाहन जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। चूंकि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) ने वाहन का वर्तमान न्यूनतम मूल्य बीस हजार रुपये निर्धारित किया था। इसलिए कोर्ट ने वाहन जब्त करने और बीस हजार रुपये जमा करने पर वाहन रिलीज करने के आदेश जारी किए दिए।