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Kannauj: नीम के पेड़ का विवाद…32 साल बाद आया फैसला, अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा, पढ़ें पूरा मामला

Fri, 06 Sep 2024 04:07 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 06 Sep 2024 04:07 PM IST
सार

Kannauj News: छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में नीम के पेड़ के विवाद में 32 साल बाद फैसला आया है। कोर्ट ने अभियुक्त को दो वर्ष की सजा सुनाई है।

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Dispute over neem tree in Kannauj, decision came after 32 years, accused got two years sentence
सांकेतिक - फोटो : freepik

विस्तार

कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में 32 वर्ष पहले नीम के पेड़ में हिस्से को लेकर हुई मारपीट के मुकदमे का फैसला तब आया, जब नामजद दो आरोपी स्वर्ग सिधार गए। एसीजेएम सलोनी रस्तोगी ने एक मात्र बचे अभियुक्त सूरज सिंह को दो वर्ष की सजा सुनाई है।

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अभियोजन अधिकारी दानिश जमाल ने बताया कि ग्राम सराय प्रताप निवासी तारा सिंह ने नीम के पेड़ के विवाद में मारपीट का मुकदमा जुराखन, रामरतन तथा सूरज के खिलाफ दर्ज कराया था। ट्रायल के दौरान जुराखन व रामरतन की मौत हो गई।
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एक मात्र बचे अभियुक्त सूरज सिंह के खिलाफ धारा 323 में छह माह व पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 324 में दो साल व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 में छह माह तथा पांच सौ रुपये जुर्माना व साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अर्थदंड के व्यतिक्रम को छोड़कर शेष सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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