फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   ten years imprisonment in misdeed with minor girl in auraiya

यूपी: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में दस वर्ष की कैद, पीड़िता ने आरोपी के पक्ष में दी थी गवाही

Wed, 20 Nov 2019 09:38 PM IST
शिखा पांडेय क्राइम डेस्क, अमर उजाला, औरैया
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 20 Nov 2019 09:38 PM IST
विज्ञापन
ten years imprisonment in misdeed with minor girl in auraiya
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल
औरैया जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो) राजेश चौधरी ने बेला थाना क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी एक युवक को दस वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। पीड़िता द्वारा आरोपी को बचाने के लिए उसके पक्ष में गवाही देने के बावजूद आरोपी सजा से बच नहीं सकें।
विज्ञापन


अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक नवंबर 2013 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री याकूबपुर विद्यालय में पढ़ने गई थी। वहां से गांव जलालपुर निवासी सूर्यकांत पुत्र मोहर सिंह उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस उसकी पुत्री को करीब एक महीने बाद खोज सकी।
विज्ञापन

आरोपी ने एक महीने तक उसे अपने साथ रखा और बलात्कार किया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो) राजेश चौधरी की अदालत में चला। पीड़िता ने कोर्ट में यह गवाही दी वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गई थी।

सूर्यकांत ने जबरन कुछ नहीं किया। घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इसलिए अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह तोमर ने पीड़िता की गवाही पर आरोपी को फायदा न देने व कठोर दंड देने की बहस की। अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश राजेश चौधरी ने सूर्यकांत निवासी जलालपुर को अपहरण व बलात्कार का दोषी माना और दस वर्ष के कठोर कारावास व 26 हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed