फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   nine people life imprisonment for murdering

हत्या के जुर्म में नौ लोगों को उम्रकैद

Thu, 16 Apr 2015 03:33 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर Updated Thu, 16 Apr 2015 03:33 AM IST
विज्ञापन
nine people life imprisonment for murdering
50 रुपये को लेकर वर्ष 2001 में हुई हत्या के नौ दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। बुधवार को अपने फैसले में कोर्ट ने इन सब पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे के वादी की गवाही और जिरह पांच साल तक चली।
विज्ञापन


उधर बचाव पक्ष के वकीलों की सजा में राहत देने की बात को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हत्या निर्मम तरीके से की गई है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। 
विज्ञापन


गांव सपई बिधनू निवासी बाबू यादव ने गांव के ही हरनाम सिंह, उसके बेटे इंद्र बहादुर सिंह और घनश्याम सिंह, वीरेंद्र और उसके भाई लल्ली सिंह, जय करन सिंह, झल्लर सिंह, बागीपुरवा निवासी शिवनाथ यादव, चालू यादव उर्फ रामचंद्र, मचहला निवासी झंडे यादव और पप्पू यादव उर्फ कपूरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसमें कहा गया था कि देशी दर्जी वादी बाबू यादव से दूध लेता था। हरनाम सिंह के बेटों ने देशी दर्जी से कहा था कि बाबू यादव के दूध के पचास रुपये उन्हें दे। इसी बात की जानकारी होने पर बाबू यादव का इन लोगों से झगड़ा हो गया था। नौ जुलाई 2001 को रात 11 बजे बाबू यादव का 27 साल का बेटा आजाद ट्यूबवेल पर सो रहा था।

तभी इन लोगों ने एक राय होकर बर्छी से गोदकर आजाद की हत्या कर दी। यह मामला एडीजे 2 अनुपम कुमार की की कोर्ट में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर तिवारी ने बताया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान हरनाम सिंह, पप्पू यादव उर्फ कपूरे की मौत हो गई।


अन्य नौ अभियुक्तों के मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर इंद्र बहादुर सिंह और उसके भाई घनश्याम सिंह, वीरेंद्र और उसके भाई लल्ली सिंह, जय करन सिंह, झल्लर सिंह, बागीपुरवा निवासी शिवनाथ यादव, चालू यादव उर्फ रामचंद्र, मचहला निवासी झंडे यादव को सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी के बयान और जिरह 2003 से 2008 तक चली।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed