फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   मिलावटी शराब बेचने पर ठेके का लाइसेंस निरस्त

मिलावटी शराब बेचने पर ठेके का लाइसेंस निरस्त

Wed, 13 Mar 2019 01:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2019 01:19 AM IST
विज्ञापन
मिलावटी शराब बेचने पर ठेके का लाइसेंस निरस्त

विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के सिठमरा गांव की देशी शराब की दुकान का लाइसेंस मंगलवार को निरस्त कर दिया गया। वहीं धरोहर राशि जब्त कर ली गई। लाइसेंस धारक का बेटा व दुकान का सेल्समैन जनवरी माह में अवैध शराब की आपूर्ति व बिक्री करने में पकड़े गए थे। दुकान निरस्त करने का वाद डीएम के यहां चल रहा था।

जनवरी में अवैध बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आबकारी व पुलिस ने रूरा के पास एक लोडर में नकली शराब पकड़ी थी। इसमें सिठमरा की देशी शराब दुकान की अनुज्ञापी वार्ड नंबर दो रूरा निवासी मीरा देवी के बेटे निखिल व उसके साथी जरौली बर्रा के सन्नी सिंह और सचेंडी के संजय अग्निहोत्री को गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर सिठमरा दुकान से सेल्समैन अभय सिंह को नकली शराब बिक्री करते पकड़ा गया था।
विज्ञापन


टीम को पकड़े गए लोगों ने जानकारी दी थी कि घाटमपुर व आसपास के इलाकों में नकली शराब की आपूर्ति करते हैं। आबकारी टीम ने मुकदमा दर्ज कराकर लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की थी। इसका वाद डीएम की कोर्ट में चल रहा था। डीएम राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को साक्ष्यों के आधार पर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर लाइसेंस फीस व धरोहर राशि दस लाख रुपये जब्त कर सरकार के पक्ष में जमा करने के आदेश आबकारी विभाग को दिए। जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अब दुकान का नए सिरे से आवंटन कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



मिलावटी शराब बेचने पर ठेके का लाइसेंस निरस्त
जिलाधिकारी ने दस लाख रुपये जमानत राशि भी जब्त की
क्रासर
सेल्समैन व ठेकेदार का बेटा हुआ था गिरफ्तार
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed