फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   जहरीली शराब बनाने में दो को 10 वर्ष की कैद

जहरीली शराब बनाने में दो को 10 वर्ष की कैद

Sun, 04 Jun 2017 12:19 AM IST
Updated Sun, 04 Jun 2017 12:19 AM IST
विज्ञापन
जहरीली शराब बनाने में दो को 10 वर्ष की कैद
जहरीली शराब बनाने में
विज्ञापन

दो को 10 वर्ष की कैद

अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।

दिबियापुर थानाक्षेत्र के मधवापुर गांव में जहरीली शराब बनाने में सज्जन कुमार व राजू उर्फ कतली को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस-दस वर्ष की जेल व साढ़े दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

मामला 12 मार्च 2011 का है। थानाध्यक्ष दिबियापुर के नेतृत्व में गश्त पर पुलिस बल ने मधवापुर गांव में जहरीली शराब बनाते सज्जन कुमार पुत्र अर्जुन कठेरिया निवासी मधवापुर को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन


मौके पर शराब बनाने वाले उपकरण, लहन के साथ शराब में मिलाई जाने वाली यूरिया भी बरामद की। दोनों पर धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 आईपीसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले की सुनवाई एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजबहादुर सिंह मौर्या की कोर्ट में हुई। बहस सुनने के बाद एडीजे राजबहादुर सिंह मौर्या ने दोनों को सजा सुनाते हुए धारा 272 में दस-दस के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।


इसके अतिरिक्त धारा 60 में एक-एक वर्ष व 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। स्टेनो इरफान अली के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर 13-13 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

- छह साल बाद सुनाई सजा, दस हजार रुपये जुर्माना
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed