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जहरीली शराब बनाने में दो को 10 वर्ष की कैद
Updated Sun, 04 Jun 2017 12:19 AM IST
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जहरीली शराब बनाने में
दो को 10 वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।
दिबियापुर थानाक्षेत्र के मधवापुर गांव में जहरीली शराब बनाने में सज्जन कुमार व राजू उर्फ कतली को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस-दस वर्ष की जेल व साढ़े दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मामला 12 मार्च 2011 का है। थानाध्यक्ष दिबियापुर के नेतृत्व में गश्त पर पुलिस बल ने मधवापुर गांव में जहरीली शराब बनाते सज्जन कुमार पुत्र अर्जुन कठेरिया निवासी मधवापुर को गिरफ्तार किया।
मौके पर शराब बनाने वाले उपकरण, लहन के साथ शराब में मिलाई जाने वाली यूरिया भी बरामद की। दोनों पर धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 आईपीसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
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मामले की सुनवाई एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजबहादुर सिंह मौर्या की कोर्ट में हुई। बहस सुनने के बाद एडीजे राजबहादुर सिंह मौर्या ने दोनों को सजा सुनाते हुए धारा 272 में दस-दस के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त धारा 60 में एक-एक वर्ष व 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। स्टेनो इरफान अली के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर 13-13 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
- छह साल बाद सुनाई सजा, दस हजार रुपये जुर्माना
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दो को 10 वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
औरैया।
दिबियापुर थानाक्षेत्र के मधवापुर गांव में जहरीली शराब बनाने में सज्जन कुमार व राजू उर्फ कतली को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दस-दस वर्ष की जेल व साढ़े दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
मामला 12 मार्च 2011 का है। थानाध्यक्ष दिबियापुर के नेतृत्व में गश्त पर पुलिस बल ने मधवापुर गांव में जहरीली शराब बनाते सज्जन कुमार पुत्र अर्जुन कठेरिया निवासी मधवापुर को गिरफ्तार किया।
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मौके पर शराब बनाने वाले उपकरण, लहन के साथ शराब में मिलाई जाने वाली यूरिया भी बरामद की। दोनों पर धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 आईपीसी पर रिपोर्ट दर्ज हुई।
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मामले की सुनवाई एडीजे (फास्ट ट्रैक कोर्ट) राजबहादुर सिंह मौर्या की कोर्ट में हुई। बहस सुनने के बाद एडीजे राजबहादुर सिंह मौर्या ने दोनों को सजा सुनाते हुए धारा 272 में दस-दस के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त धारा 60 में एक-एक वर्ष व 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। स्टेनो इरफान अली के अनुसार अर्थदंड अदा न करने पर 13-13 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
- छह साल बाद सुनाई सजा, दस हजार रुपये जुर्माना