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कान के बाले लूटने में सात वर्ष की सजा
Updated Tue, 25 Sep 2018 12:28 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
इटावा। विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने सोमवार को एक लड़की के कान से बाला लूटने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सात सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसे 5000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
ऊसराहार थाने में वादी चंद्रप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 जून 2014 को शाम सात बजे उसकी पुत्री पूजा श्रीप्रकाश के खेत से लौट रही थी। तभी गांव के बब्लू ने उसकी पुत्री का मुंह पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी पुत्री के कान का बाला लूट लिया। शोर होने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। साथ में लूटा हुआ कान का बाला भी बरामद कर लिया।
पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला सुनवाई हेतु कोर्ट भेजा। एडीजीसी इम्तियाज अहमद अंसारी अपने तर्कों के जरिये वाद को सिद्ध करने में सफल रहे। न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आरोपी बब्लू पुत्र इंदल वाल्मीकि निवासी ग्राम दींग को दोषी करार दिया। उसे सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। ब्यूरो
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इटावा। विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने सोमवार को एक लड़की के कान से बाला लूटने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सात सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उसे 5000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
ऊसराहार थाने में वादी चंद्रप्रकाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 जून 2014 को शाम सात बजे उसकी पुत्री पूजा श्रीप्रकाश के खेत से लौट रही थी। तभी गांव के बब्लू ने उसकी पुत्री का मुंह पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी पुत्री के कान का बाला लूट लिया। शोर होने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया। साथ में लूटा हुआ कान का बाला भी बरामद कर लिया।
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पुलिस ने विवेचना उपरांत मामला सुनवाई हेतु कोर्ट भेजा। एडीजीसी इम्तियाज अहमद अंसारी अपने तर्कों के जरिये वाद को सिद्ध करने में सफल रहे। न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आरोपी बब्लू पुत्र इंदल वाल्मीकि निवासी ग्राम दींग को दोषी करार दिया। उसे सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। ब्यूरो
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