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बालक से कुकर्म में 10 साल की कैद, स्कूल से घर जाते समय घटना को दिया था अंजाम, 11 हजार का जुर्माना
Sat, 30 Nov 2019 07:09 PM IST
शिखा पांडेय
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 30 Nov 2019 07:09 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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कन्नौज में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार साल पहले स्कूल से आते समय बालक के साथ कुकर्म करने वाले को 10 साल की कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसका आठ वर्षीय पुत्र कक्षा पांच का छात्र था। पांच अगस्त 2015 को वह स्कूल पढ़ने गया था। स्कूल से लौटते समय फतुआपुर गांव के राजीव रैदास ने टॉफी देने का लालच देकर उसे रोक लिया।
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शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसका आठ वर्षीय पुत्र कक्षा पांच का छात्र था। पांच अगस्त 2015 को वह स्कूल पढ़ने गया था। स्कूल से लौटते समय फतुआपुर गांव के राजीव रैदास ने टॉफी देने का लालच देकर उसे रोक लिया।
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एकांत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। घर पर शिकायत करने पर मारने की धमकी दी। वह डरा सहमा घर पहुंचा। परिजनाें के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजीव रैदास को बालक के साथ कुकर्म का दोषी पाया। 10 साल कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजीव रैदास को बालक के साथ कुकर्म का दोषी पाया। 10 साल कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।