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Banda News: कोर्ट ने दिए पूर्व सांसद बालकुमार की गिरफ्तारी के आदेश, 65.40 लाख की धोखाधड़ी में हैं आरोपी

Mon, 22 Aug 2022 08:16 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Mon, 22 Aug 2022 08:16 PM IST
सार

पूर्व सांसद बालकुमार पटेल की गिरफ्तारी नहीं होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताई। साथ ही, डीजीपी और डीआईजी को गिरफ्तार कराने के आदेश दिए हैं। बालकुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे।
 

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Court orders arrest of former MP Balkumar Patel in Banda, accused in fraud of 65.40 lakhs
कोर्ट का आदेश - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा जिले में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और भानु प्रताप चतुर्वेदी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस महानिदेशक और चित्रकूट धाम परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक और एसपी चित्रकूट को गैर जमानती वारंट के तहत पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता अंबिका व्यास और अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी जीतू ने बताया कि 65.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल और भानु प्रताप चतुर्वेदी आरोपी हैं। स्वराज कॉलोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने उनके विरुद्ध कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई हैं। एसीजेएम द्वितीय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह अभी भी जारी रहेगा।

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वहीं, दूसरे आरोपी भानु प्रताप के विरुद्ध अदालत ने 11 अक्तूबर 2020 को गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। सोमवार को इस केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम व एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

आरोपी के अधिवक्ता मनोज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि बाल कुमार पटेल बीमार हैं और रायबरेली में भर्ती हैं। अदालत के समक्ष पेश होने के लिए 15 दिन का समय मांगा, लेकिन न्यायाधीश उनकी अर्जी खारिज कर दी। डीजीपी और डीआईजी और एसपी चित्रकूट को एनवीडब्ल्यू के तहत गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए हैं।

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