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Kanpur: पिटबुल और रॉटविलर पालने की सशर्त छूट, पालकों को देना होगा शपथपत्र, जानिए क्या हैं नए नियम

Wed, 28 Sep 2022 12:22 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 28 Sep 2022 12:22 AM IST
सार

डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी है कि पिटबुल और रॉटविलर पालने के लिए सशर्त छूट दी गई है। महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा है कि कुत्ते पालने वालों को पहले नगर निगम में शपथ पत्र देना होगा। वहीं, नए कुत्ते पालने पर रोक होगी। साथ ही, ब्रीडिंग सेंटर्स बंद होंगे।

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Conditional exemption for raising pitbull and rottwiller in Kanpur
रॉटविलर डॉग - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में पिटबुल, रॉटविलर पालकों को सशर्त छूट दी गई है। कुत्ता पालकों ने मंगलवार को महापौर प्रमिला पांडेय से मुलाकात की। महापौर ने कहा कि पिटबुल और रॉट विलर पालने वालों को नगर निगम में शपथ पत्र देना पड़ेगा।

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अगर कुत्ता किसी को काटता है, तो पालकों को घायल के इलाज का पूरा खर्च उठाना होगा। नए कुत्ते पालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, वे नगर निगम में शपथ पत्र देकर रजिस्ट्रेशन करा लें।
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उन्होंने कहा कि पिटबुल और रॉटविलर कुत्तों के ब्रीडिंग सेंटरों पर भी नकेल कसी जाएगी, जिससे ये खतरनाक कुत्ते अब लोगों को पालने के लिए न मिल पाएं। महापौर ने लोगों से अपील की है कि इन खतरनाक कुत्तों को न पालें।

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पशु चिकित्साधिकारी को रजिस्ट्रेशन करवाने आने वाले से शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो पहले से रोक वाले कुत्ते पाल रहे हैं, उनसे पहले शपथ पत्र ले लिया जाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाए। साथ ही, नए कुत्ते पालने की इजाजत नहीं दी जाए।

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