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खास खबर: 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदी, नहीं जमा किया टीडीएस…50 हजार लोगों को नोटिस, पढ़ें डिटेल

Fri, 06 Dec 2024 01:22 PM IST
हिमांशु अवस्थी अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर
अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 06 Dec 2024 01:22 PM IST
सार

Kanpur News: शहर और कानपुर रीजन में 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने वाले 50 हजार लोगों को नोटिस दिया गया है। संपत्तियां खरीदने के बाद शहरी टीडीएस जमा नहीं कर रहे हैं।

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Bought property worth more than 50 lakhs did not deposit TDS Notice to 50 thousand people
रजिस्ट्री कराने पहुंचे लोग - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर रीजन के लोग 50 लाख से अधिक कीमत वाली संपत्तियां तेजी से खरीद रहे हैं लेकिन कर नहीं जमा कर रहे हैं। शहर में 10 हजार और कानपुर रीजन में ऐसे 50 हजार लोगों को चिह्नित कर आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रजिस्ट्रार कार्यालय से मिले डाटा और विभाग में आईं शिकायतों के बाद चिह्नित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।

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दरअसल, 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने पर खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह विक्रेता को भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से टीडीएस काटकर फॉर्म 26क्यूबी के माध्यम से विभाग में जमा करे। इसी तरह संपत्ति बेचने वाले को अगर क्रेता ने पैन गलत दिया है या आधार से लिंक नहीं है तो वो 20 प्रतिशत की दर से टीडीएस काटेगा और जमा करेगा।

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एक फीसदी टीडीएस जमा नहीं किया
सूत्रों ने बताया कि अब वित्त से जुड़े कुछ सरकारी कार्यालयों को भी आयकर विभाग से सूचनाएं साझा करनी होती हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय ने वार्षिक सूचना सारांश आयकर विभाग से साझा किया था। आयकर विभाग की जांच में पता चला कि कानपुर रीजन पश्चिमी उप्र एवं उत्तराखंड के 50 हजार लोगों ने 50 लाख से अधिक की संपत्ति इन वित्तीय वर्षों में खरीदी लेकिन एक फीसदी टीडीएस जमा नहीं किया। कानपुर रीजन में उप्र के 35 जिले और पूरा उत्तराखंड आता है।

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संपत्ति खरीदने-बेचने वाले रखें ध्यान
सूत्रों ने बताया कि ऐसे सभी लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 194 आईए के तहत नोटिस जारी की जा रही हैं। वरिष्ठ कर अधिवक्ता आशीष गुप्ता ने बताया कि विभाग की ओर से आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें टीडीएस काटकर जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नोटिसों से बचने के लिए संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को नियमों का ध्यान रखना चाहिए।

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