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Kanpur: फर्जी जमानतगीर से ले ली जमानत…अब दर्ज होगी रिपोर्ट, कोर्ट ने दिए विवेचना के आदेश, पढ़ें पूरा मामला

Sun, 18 Aug 2024 02:39 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 18 Aug 2024 02:39 PM IST
सार

Kanpur News: चेक बाउंस के मुकदमे में फर्जी जमानतगीर से जमानत लेने वाले आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। वहीं, कोर्ट ने कोतवाली प्रभारी को विवेचना के आदेश दिए हैं।

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Bail taken from fake guarantor, now report will be filed, court ordered investigation
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में चेक बाउंस के मुकदमे में अभियुक्त ने फर्जी जमानतगीर के सहारे कोर्ट से जमानत पा ली। फर्जीवाड़े की जानकारी होने पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन सप्तम अखिलेश पटेल ने कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं।

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किदवईनगर निवासी प्रशांत अवस्थी के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा कोर्ट में दाखिल हुआ था। इसमें प्रशांत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत करा ली। प्रशांत की जमानत बिल्हौर के मेघनीपुरवा निवासी परशुराम यादव और चौबेपुर के ग्राम जगुवापुर निवासी रामखिलावन नाम के व्यक्तियों ने ली थी।
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रामखिलावन सैनिक के पिता हैं। उनकी जमीन के कागजात जमानत में लगाए गए थे जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो वह कोर्ट पहुंचे और पता चला कि प्रशांत ने रामखिलावन की खतौनी निकलवाई और उनके आधार कार्ड पर किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी तरीके से जमानत ले ली।

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रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश
रामखिलावन ने कोर्ट में बताया कि प्रशांत से उनका कोई लेना-देना नहीं है और न ही वह उसे जानते हैं। उनकी जमानत हटा दी जाए और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। रामखिलावन के प्रार्थनापत्र पर कोर्ट ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश कर दिए हैं।

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