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Auraiya: तीन वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी, पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया

Tue, 14 Feb 2023 03:03 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 14 Feb 2023 03:03 PM IST
सार

यूपी के औरैया जिले में वर्ष 2021 में मासूम से दुष्कर्म के मामले में दोषी को एडीजे पॉक्सो ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया है।

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Auraiya: Death sentence to the accused of misdeed with three-year-old innocent
दोषी प्रेमनरेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के दो साल पुराने (2021) के दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो मनराज सिंह ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2021 में एक तीन वर्षीय मासूम के पिता ने गांव के प्रेमनरेश के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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यह मामला विशेष न्यायधीश पॉक्सों मनराज सिंह की कोर्ट में चल रहा था। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायधीश ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी पाए जाने पर प्रेमनरेश को फांसी की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता चिकित्सकीय व्यय के लिए देने का निर्णय सुनाया है।

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