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UP: अवनीश पर जमीन कब्जाने के आरोप में एक और FIR, पीड़ित बोला- बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल लगा कराया एग्रीमेंट
Wed, 31 Jul 2024 08:54 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 31 Jul 2024 08:54 PM IST
सार
Kanpur News: छह साल पुराने मामले में डिप्टी पड़ाव निवासी पीड़ित की तहरीर पर तीन लोगों पर कार्रवाई हुई।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सिविल लाइंस स्थित नजूल की एक हजार करोड़ रुपये की जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में जेल भेजे गए प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने मकान कब्जेदारी के छह साल पुराने मामले में अवनीश व उसके दो साथियों के खिलाफ अनवरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। इस मामले की विवेचना खुद इंस्पेक्टर अनवरगंज नीरज ओझा करेंगे। बता दें सिविल लाइंस स्थित एक हजार करोड़ की नजूल की जमीन पर कब्जे के प्रयास के मामले में रविवार को अवनीश दीक्षित समेत 12 नामजद और 20 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
गुरबतउल्ला पार्क डिप्टी पड़ाव निवासी मुफीद खान के घर पर 2017-18 में कब्जा हो गया था। पुलिस ने उनकी तहरीर पर अब एफआईआर दर्ज की है। तहरीर के अनुसार मुफीद खान का घर सबा के नाम पर वसीयत के आधार पर पंजीकृत और दाखिल खारिज हुआ था। आरोप है कि इस पर वसीम खान, इकलाख खान और अवनीश दीक्षित ने कब्जा कर लिया। मुफीद का कहना है कि उनके बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर जबरन नोटरी एग्रीमेंट करा लिया गया। डरा-धमकाकर उसे और उसकी पत्नी को गवाह बना लिया और हस्ताक्षर करा लिए।
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गुरबतउल्ला पार्क डिप्टी पड़ाव निवासी मुफीद खान के घर पर 2017-18 में कब्जा हो गया था। पुलिस ने उनकी तहरीर पर अब एफआईआर दर्ज की है। तहरीर के अनुसार मुफीद खान का घर सबा के नाम पर वसीयत के आधार पर पंजीकृत और दाखिल खारिज हुआ था। आरोप है कि इस पर वसीम खान, इकलाख खान और अवनीश दीक्षित ने कब्जा कर लिया। मुफीद का कहना है कि उनके बच्चों की कनपटी पर पिस्तौल लगाकर जबरन नोटरी एग्रीमेंट करा लिया गया। डरा-धमकाकर उसे और उसकी पत्नी को गवाह बना लिया और हस्ताक्षर करा लिए।
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डर की वजह से अब तक नहीं कराई थी रिपोर्ट
इंस्पेक्टर अनवरगंज नीरज ओझा ने बताया कि पीड़ित ने कहा है कि घटना से वह डर गया था। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। अब कार्रवाई होने के बाद उसने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 386 (मृत्यु व चोट का भय दिखाकर जबरन वसूली करना), 447 (किसी मामले में गढ़े या मिथ्या साक्ष्य देना), 448 (गृह अतिचार करना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) में एफआईआर दर्ज की गई है।
इंस्पेक्टर अनवरगंज नीरज ओझा ने बताया कि पीड़ित ने कहा है कि घटना से वह डर गया था। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं हुई। अब कार्रवाई होने के बाद उसने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 386 (मृत्यु व चोट का भय दिखाकर जबरन वसूली करना), 447 (किसी मामले में गढ़े या मिथ्या साक्ष्य देना), 448 (गृह अतिचार करना) और 506 (जान से मारने की धमकी देना) में एफआईआर दर्ज की गई है।