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UP: अब्बास अंसारी की पत्नी निखत रिहा, करीब 188 दिन रहीं जेल में, भाई-भाभी के साथ प्रयागराज रवाना
Fri, 18 Aug 2023 01:13 PM IST
हिमांशु अवस्थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट
Published by: हिमांशु अवस्थी
Updated Fri, 18 Aug 2023 01:13 PM IST
सार
Chitrakoot News: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह आरोपी को रिहा करने से पहले शर्त जरूर लगाए कि आरोपी बिना कोर्ट की इजाजत के पति अब्बास से जेल में मिलने नहीं जाएंगी।
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जेल से रिहा हुई निखत अंसारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के प्रभारी विशेष न्यायाधीश गौरव कुमार ने 1.50 लाख रुपये की दो जमानतें दाखिल होने के बाद निखत अंसारी को देर रात चित्रकूट जेल से रिहा कर दिया। बाहर आते ही निखत ने अपने एक साल के बच्चे को गोद में उठाया और भाई-भाभी के साथ प्रयागराज रवाना हो गईं।
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निखत पर नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की मिलीभगत कर चित्रकूट जेल में पति व विधायक अब्बास अंसारी से हर दिन मिलने और उसे जेल से भगाने के लिए अधिकारियों व गवाहों की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी निखत की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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इसके बाद निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह आरोपी को रिहा करने से पहले शर्त जरूर लगाए कि आरोपी बिना कोर्ट की इजाजत के पति अब्बास से जेल में मिलने नहीं जाएंगी। बता दें कि जेल के वीआईपी कमरे में अब्बास और निखत की मुलाकता होती थी। मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों के विरद्ध भी कार्रवाई हुई थी।