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हत्या में उम्रकैद, 10 हजार जुर्माना
Updated Tue, 09 Jan 2018 12:01 AM IST
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फर्रुखाबाद। हत्या के एक मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज परवेज अहमद ने मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव अगरकला निवासी जेलर सिंह का गांव के प्रताप सिंह से मुकदमे को लेकर रंजिश चल रही थी। 23 अक्तूबर 1999 को प्रताप सिंह ने जेर सिंह के भतीजे बिल्ली के साले कल्लू की गोली मार कर हत्या कर दी थी। मामले में जेलर सिंह ने प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या की दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
हत्या में मुलजिम को उम्रकैद
10 हजार का जुर्माना भी लगाया, कंपिल थाना क्षेत्र के गांव अगरकला में मुकदमे की रंजिश में युवक की गोली मारकर की थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
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कंपिल थाना क्षेत्र के गांव अगरकला निवासी जेलर सिंह का गांव के प्रताप सिंह से मुकदमे को लेकर रंजिश चल रही थी। 23 अक्तूबर 1999 को प्रताप सिंह ने जेर सिंह के भतीजे बिल्ली के साले कल्लू की गोली मार कर हत्या कर दी थी। मामले में जेलर सिंह ने प्रताप सिंह के खिलाफ हत्या की दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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हत्या में मुलजिम को उम्रकैद
10 हजार का जुर्माना भी लगाया, कंपिल थाना क्षेत्र के गांव अगरकला में मुकदमे की रंजिश में युवक की गोली मारकर की थी हत्या
अमर उजाला ब्यूरो