फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   10 years imprisonment for robbing jeweler's shop

Kanpur News: सराफ की दुकान से लूट करने वाले को 10 साल की कैद

Thu, 20 Nov 2025 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 12:24 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for robbing jeweler's shop
कन्नौज। सराफ की दुकान पर तमंचा दिखाकर लूट करने वाले दो भाइयों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम हरिप्रसाद ने बुधवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 9500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी एक अन्य मामले में पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
विज्ञापन


छिबरामऊ शहर के मोहल्ला बजरिया निवासी अमित कुमार ने आठ नवंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि दीपावली से एक दिन पहले ढाई बजे एक लाल रंग की बाइक से दो युवक आए। उन्होंने अंगूठी व जंजीर दिखाने की बात कही। उसने काउंटर पर जेवर रख दिए तो उसमें से एक युवक ने जंजीर और अंगूठी मुट्ठी में भर लिए। लुटेरे ने तमंचा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

सराफ ने शोर मचाया तो पैदल गश्त कर रहे तत्कालीन एसएसआई शेष कुमार शुक्ला व कस्बा प्रभारी गणेश प्रसाद मिश्रा ने दोनों युवकों को दबोच लिया। पकड़े गए युवक दोनों भाई थे। इसमें ने एक ने अपना नाम राजेश उर्फ राजू तथा दूसरे ने अपना नाम रंजीत बताया। उनके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी राजेश उर्फ राजू किसी अन्य मामले में जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed