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Kannauj News: गैरइरादतन हत्या के मामले में दो भाई दोषी

Tue, 03 Jun 2025 12:40 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Jun 2025 12:40 AM IST
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Two brothers guilty of culpable homicide
कन्नौज। छह साल पहले मामूली विवाद में युवक की पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार ने दो भाइयों को दोषी करार दिया है। फैसला सुरक्षित है। अब मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। तब तक दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शेखाना निवासी मैमूना बेगम ने 28 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन अर्शी की शादी उसी के मोहल्ले में हुई है। अर्शी और उसके पति शाहिद के बीच कहासुनी हो गई, जिसको लेकर अर्शी के जेठ इंतजार व अरशद उसके घर पर आए। शाहिद के साथ मारपीट करने लगे। हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल से कानपुर हैलट अस्पताल रिफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 30 अक्तूबर 2019 को शाहिद की मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने गैर इरादतन हत्या में मुकदमे को तरमीम किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इंतजार और अरशद को दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया। चार जून को दोनों को सजा सुनाई जाएगी।
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