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शादी में 100 से ज्यादा मेहमान मिलने पर लगेगा जुर्माना
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कन्नौज। कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेज होने पर शासन ने नई गाइड लाइन जारी की है। इसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब शादी और समारोह में सिर्फ 100 लोगों के जुटने की ही अनुमति दी जाएगी। ज्यादा दिखने पर आयोजक पर जुर्माना लगाया जाएगा। बैंडबाजा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले दी गई अनुमति को संशोधित किया जाएगा।
कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में लगी बंदिशें धीरे-धीरे खुल गई थीं। कोविड नियमों की अनदेखी से कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैलने लगा है। 37 दिन बाद फिर से शादी समारोह व सार्वजनिक आयोजन के लिए गाइड लाइन जारी करनी पड़ी है। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि 200 लोगों की भीड़ जुटने की छूट को अब सौ कर दिया गया है।
एडीएम गजेंद्र सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइन के मुताबिक सभी उपजिलाधिकारियों, मैरिज हाल संचालकों को सचेत कर दिया गया है। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य है। बैंडबाजा पर रोक लगा दी गई है। दी गई अनुमति को संशोधित किया जाएगा।
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कोरोना काल के चलते लॉकडाउन में लगी बंदिशें धीरे-धीरे खुल गई थीं। कोविड नियमों की अनदेखी से कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैलने लगा है। 37 दिन बाद फिर से शादी समारोह व सार्वजनिक आयोजन के लिए गाइड लाइन जारी करनी पड़ी है। डीएम राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि 200 लोगों की भीड़ जुटने की छूट को अब सौ कर दिया गया है।
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एडीएम गजेंद्र सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइन के मुताबिक सभी उपजिलाधिकारियों, मैरिज हाल संचालकों को सचेत कर दिया गया है। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य है। बैंडबाजा पर रोक लगा दी गई है। दी गई अनुमति को संशोधित किया जाएगा।
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