फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   seven year prison in kidnapping

नाबालिग को भगाने में सात वर्ष कैद

Mon, 09 Mar 2015 11:47 PM IST
अमर उजाला कन्नाैैज
अमर उजाला कन्नाैैज Updated Mon, 09 Mar 2015 11:47 PM IST
विज्ञापन
seven year prison in kidnapping
कक्षा आठ की छात्रा को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि घटना 28 अप्रैल 2010 की है। थाना इंदरगढ़ के गांव भोरामऊ निवासी विष्णु पुत्र मन्नीलाल दिवाकर 15 वर्षीय छात्रा को उस समय बहला-फुसलाकर भगा ले गया, जब वह स्कूल पढ़ने जा रही थी। काफी खोजबीन के बाद जब छात्रा न मिली तो पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन


पुलिस ने तीसरे दिन आरोपी को नौसारा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर बालिका को बरामद कर बयान दर्ज किए। मामले की विवेचना एसआई लालचंद्र यादव ने कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यप्रकाश शर्मा ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विष्णु को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की धनराशि से 8 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed