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प्रवासी की मौत पर सीएमओ की निगरानी में होगा अंतिम संस्कार
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कन्नौज। अब प्रवासी की मौत पर शासन की गाइड लाइन के मुताबिक सीएमओ की निगरानी में कई पाबंदियों के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे कि शव के संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। 12 मई को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई से बस्ती आते समय प्रवासी श्रमिक की मौत के बाद कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। इसमें कई लोगों में संक्रमण फैलने की बात सामने आई थी।
प्रमुख सचिव मोहन प्रसाद ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी को गाइड लाइन जारी की है। इसके मुताबिक प्रवासी की रास्ते में मौत होने पर सीएमओ की निगरानी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौत की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य टीमें पीपीई(पर्सनल प्रोटेक्शन एक्यूपमेंट ) किट, एप्रिन, ग्लव्स, मास्क पहनकर लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में शव को रखेंगी। अगर मृतक के शरीर में इंट्रावीनस, कैथेटर लगा है तो इन्हें सावधानी से निकाला जाएगा। शव को चार डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कोल्ड चेंबर में रखा जाएगा। इससे कि कोरोना संक्रमण न फैल सके।
परिजनों की सहमति से मौत वाले जनपद में बगैर पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार का प्रयास किया जाएगा। अगर परिजन शव घर ले जाना चाहते हैं तो सीएमओ या सक्षम चिकित्सक शव वाहन के साथ जाकर अंतिम संस्कार कराएंगे। निशुल्क शव वाहन की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी।
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खुला शव छूने की नहीं होगी अनुमति
प्रवासी की मौत पर परिजनों के शव छूने या लिपटकर रोने पर प्रतिबंध रहेगा। शव के नाक, मुंह को काटन से बंद रखने के साथ लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में रखा जाएगा। मृतक के कपड़े, चादर व अन्य वस्तुओं को बायो मेडिकल वेस्ट टीम नष्ट करेगी।
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प्रमुख सचिव मोहन प्रसाद ने मंगलवार को प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्साधिकारी को गाइड लाइन जारी की है। इसके मुताबिक प्रवासी की रास्ते में मौत होने पर सीएमओ की निगरानी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मौत की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य टीमें पीपीई(पर्सनल प्रोटेक्शन एक्यूपमेंट ) किट, एप्रिन, ग्लव्स, मास्क पहनकर लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में शव को रखेंगी। अगर मृतक के शरीर में इंट्रावीनस, कैथेटर लगा है तो इन्हें सावधानी से निकाला जाएगा। शव को चार डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कोल्ड चेंबर में रखा जाएगा। इससे कि कोरोना संक्रमण न फैल सके।
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परिजनों की सहमति से मौत वाले जनपद में बगैर पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार का प्रयास किया जाएगा। अगर परिजन शव घर ले जाना चाहते हैं तो सीएमओ या सक्षम चिकित्सक शव वाहन के साथ जाकर अंतिम संस्कार कराएंगे। निशुल्क शव वाहन की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जाएगी।
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खुला शव छूने की नहीं होगी अनुमति
प्रवासी की मौत पर परिजनों के शव छूने या लिपटकर रोने पर प्रतिबंध रहेगा। शव के नाक, मुंह को काटन से बंद रखने के साथ लीक प्रूफ प्लास्टिक बैग में रखा जाएगा। मृतक के कपड़े, चादर व अन्य वस्तुओं को बायो मेडिकल वेस्ट टीम नष्ट करेगी।