फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   History-sheeter Dharma and his associate sentenced to four years in prison each.

Kannauj News: हिस्ट्रीशीटर धर्मा और उसके साथी को चार-चार साल की सजा

Fri, 11 Sep 2026 10:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:21 PM IST
विज्ञापन
History-sheeter Dharma and his associate sentenced to four years in prison each.
कन्नौज। सौरिख थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुई बाइक लूट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने शुक्रवार को हिस्ट्रीशीटर व उसके साथी को दोषी मानते हुए चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि, दोनों हिस्ट्रीशीटर वर्तमान में जेल में बंद हैं।
विज्ञापन


थाना क्षेत्र के नगला बिहारी गांव निवासी उमेश कुमार ने 31 जनवरी 2018 को थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि वह अपनी बाइक से घर जा रहे थे। तभी रास्ते में दो लोगों ने बाइक रोक ली। चाबी छीनकर मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। पुलिस ने इस मामले में लूट और चोरी के माल की बरामदगी की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विज्ञापन

मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चला। गवाहों को समय से न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने थाना विशुनगढ़ के उस्मानपुर निवासी धर्म सिंह उर्फ धर्मा ठाकुर व जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज कस्बा निवासी हरिओम चार-चार साल के कारावास से दंडित किया। पुलिस के अनुसार धर्म सिंह उर्फ धर्मा कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायालय ने धर्म सिंह पर 10 हजार रुपये और हरिओम पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed