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Kannauj News: समय से रिपोर्ट न देने वाले सदर कोतवाल पर कार्रवाई का आदेश
सार
कन्नौज में सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा हाईकोर्ट के 39 मामलों में रिपोर्ट न भेजने पर सीजेएम ने सख्त आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा और कार्रवाई के लिए डीजीपी व एसपी को पत्र लिखा है।
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विस्तार
कन्नौज। सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ सीजेएम ने गुरुवार को फिर एक आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय में चल रहे 39 ममालों में उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी है। उन्होंने डीजीपी और एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। इससे पहले सीजेएम ने उन्हें दो वर्ष का विधिक प्रशिक्षण कराए जाने के निर्देश दिए थे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में चल रहे 39 मुकदमाें में रिपोर्ट नहीं भेजी। इससे इन फाइलों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सदर कोतवाल से व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ स्पष्टीकरण भी मांगा है। सीजेएम कोर्ट में नियुक्त रीडर, मुंशरिम व लिपिक से आख्या लेने के बाद भी प्रभारी निरीक्षक ने कोई आख्या आज तक नहीं भेजी न ही स्पष्टीकरण दिया। यह लापरवाही कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आती है।
उन्होंने प्रभारी निरीक्षक को पक्ष रखने के लिए चार अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले सीजेएम ने तत्कालीन सीओ सिटी कमलेश कुमार, वर्ममान सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय और सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह के को दो वर्ष का विधिक प्रशिक्षण कराने का एसपी को निर्देश दिया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें अभी तक इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रद्धा भारतीय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में चल रहे 39 मुकदमाें में रिपोर्ट नहीं भेजी। इससे इन फाइलों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने सदर कोतवाल से व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ स्पष्टीकरण भी मांगा है। सीजेएम कोर्ट में नियुक्त रीडर, मुंशरिम व लिपिक से आख्या लेने के बाद भी प्रभारी निरीक्षक ने कोई आख्या आज तक नहीं भेजी न ही स्पष्टीकरण दिया। यह लापरवाही कोर्ट की अवमानना के अंतर्गत आती है।
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उन्होंने प्रभारी निरीक्षक को पक्ष रखने के लिए चार अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले सीजेएम ने तत्कालीन सीओ सिटी कमलेश कुमार, वर्ममान सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय और सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह के को दो वर्ष का विधिक प्रशिक्षण कराने का एसपी को निर्देश दिया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें अभी तक इस तरह का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
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