{"_id":"5dc463868ebc3e5b2e36e4cb","slug":"life-imprisonment-for-killing-a-girl-child-after-rape-kannauj-news-knp5244504149","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या में उम्रकैद
विज्ञापन
कन्नौज। सात वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव फेंकने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सात जनवरी 2018 की शाम एक सात वर्षीय बच्ची गांव के बाहर दुकान पर जा रही थी। तभी तिर्वा कोतवाली के कमलेपुरवा गांव निवासी अमित उर्फ कादर(35) पुत्र हीरालाल ने उसे अगवा कर लिया था। खेतों की ओर ले जाकर आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया था। हालत खराब होने से वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को जूट के पैकेट में भरकर फेंक दिया था। दूसरे दिन आठ जनवरी को पुलिस ने शव बरामद किया था।
आरोपी की शर्ट पर खून के निशान मिलने से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोतवाल अमर पाल सिंह ने मामले की विवेचना कर अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक आरबी सरोज के समक्ष शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने पैरवी की। 12 लोगों की गवाही के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अमित उर्फ कादर को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना, दुष्कर्म में 20 साल सजा और 25 हजार जुर्माना, धारा 201 में सात साल सजा और पांच हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और धारा 364 में 10 वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि आरोपी ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इससे उम्रकैद की सजा और 80 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सात जनवरी 2018 की शाम एक सात वर्षीय बच्ची गांव के बाहर दुकान पर जा रही थी। तभी तिर्वा कोतवाली के कमलेपुरवा गांव निवासी अमित उर्फ कादर(35) पुत्र हीरालाल ने उसे अगवा कर लिया था। खेतों की ओर ले जाकर आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया था। हालत खराब होने से वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को जूट के पैकेट में भरकर फेंक दिया था। दूसरे दिन आठ जनवरी को पुलिस ने शव बरामद किया था।
विज्ञापन
आरोपी की शर्ट पर खून के निशान मिलने से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोतवाल अमर पाल सिंह ने मामले की विवेचना कर अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक आरबी सरोज के समक्ष शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने पैरवी की। 12 लोगों की गवाही के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अमित उर्फ कादर को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना, दुष्कर्म में 20 साल सजा और 25 हजार जुर्माना, धारा 201 में सात साल सजा और पांच हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और धारा 364 में 10 वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि आरोपी ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इससे उम्रकैद की सजा और 80 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन