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Kannauj News: 20 साल बाद जानलेवा हमला में चार को पांच साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
कन्नौज। करीब 20 साल पुराने जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने प्रत्येक अभियुक्त को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 13500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
विशेष शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव निवासी सीताराम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 22 जुलाई 2012 को रामविलास के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी गांव के ही हरीराम, राजू, महेंद्र, विजेंद्र व अनुराग ने हाथों में बंदूक, फरसा लेकर घेर लिया। जामुन खाकर बर्बाद करने की बात कहकर जमकर मारपीट की। बचाने आए भाई व मां को भी पीटा। इस दौरान हरीराम ने जान से मारने की नियत से कई फायर किए, लेकिन व उसका परिवार बाल-बाल बच गया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने राजू, महेंद्र, विजेंंद्र व हरीराम को पांच-पांच साल कारावास व सभी पर 13500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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कन्नौज। करीब 20 साल पुराने जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने प्रत्येक अभियुक्त को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 13500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
विशेष शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव निवासी सीताराम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 22 जुलाई 2012 को रामविलास के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी गांव के ही हरीराम, राजू, महेंद्र, विजेंद्र व अनुराग ने हाथों में बंदूक, फरसा लेकर घेर लिया। जामुन खाकर बर्बाद करने की बात कहकर जमकर मारपीट की। बचाने आए भाई व मां को भी पीटा। इस दौरान हरीराम ने जान से मारने की नियत से कई फायर किए, लेकिन व उसका परिवार बाल-बाल बच गया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने राजू, महेंद्र, विजेंंद्र व हरीराम को पांच-पांच साल कारावास व सभी पर 13500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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