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हत्या में दस साल की कैद

Thu, 12 May 2016 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कन्नौज
अमर उजाला ब्यूरो/कन्नौज Updated Thu, 12 May 2016 12:35 AM IST
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Ten years imprisonment in murder
लाोक अदालत
एडीजे प्रथम के न्यायाधीश चंद्रभूषण सिंह ने आठ वर्ष पुराने मामले में बुधवार को एक को दस साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल ने बताया कि तालग्राम के जलखरिया निवासी बलवान सिंह ने रिपोर्ट में बताया था कि 2 सितंबर 2008 को सुबह करीब सात बजे उसका भाई सरनाम सिंह (40) अपने 15 वर्षीय पुत्र अमोद के साथ खेत पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था।
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उसी समय गांव का ही सरमन लाल यादव पुत्र रूपलाल यादव खेत में फावड़ा लेकर पहुंचा। बिना किसी विवाद के दोनों पिता-पुत्र पर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाते समय, रास्ते में सरनाम ने दम तोड़ दिया। मामले की विवेचना दरोगा टीआर वर्मा को सौंपी गई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सरमन लाल को सरनाम सिंह की हत्या को दोषी पाया गया। एडीजे प्रथम न्यायालय ने सरमन लाल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
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