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भतीजों से मारपीट करने पर दो को चार-चार साल की कैद
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कन्नौज। पांच साल पहले जमीन के विवाद में दो सगे भतीजों को मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने दो आरोपियों को दोषी माना है। दोनों आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों से चार-चार हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के भी आदेश दिए।
सहायक शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि वादी पिंटू पुत्र प्रेमचंद्र ने 11 नवंबर 2014 को ठठिया थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। बताया था कि वह सुबह अपने खेत पर भाई रजनीश के साथ धान की फसल समेट रहा था। इसी समय जमीन के विवाद को लेकर चाचा ओमप्रकाश व लल्लू पुत्रगण विश्वनाथ खेत पर आए। यह गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। इससे उसे व भाई को गंभीर चोटें आईं। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इन्हें चार-चार साल की सजा सुनाई। दोनों से चार-चार हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के आदेश दिए। वसूले गए जुर्माने से पीड़ित पक्ष को आधी रकम देने को कहा है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
भतीजों से मारपीट करने पर दो को चार-चार साल की कैद
एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
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सहायक शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि वादी पिंटू पुत्र प्रेमचंद्र ने 11 नवंबर 2014 को ठठिया थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। बताया था कि वह सुबह अपने खेत पर भाई रजनीश के साथ धान की फसल समेट रहा था। इसी समय जमीन के विवाद को लेकर चाचा ओमप्रकाश व लल्लू पुत्रगण विश्वनाथ खेत पर आए। यह गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। इससे उसे व भाई को गंभीर चोटें आईं। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया। इन्हें चार-चार साल की सजा सुनाई। दोनों से चार-चार हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के आदेश दिए। वसूले गए जुर्माने से पीड़ित पक्ष को आधी रकम देने को कहा है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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भतीजों से मारपीट करने पर दो को चार-चार साल की कैद
एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला