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पटाखा दुकानों को खंगाला
ब्यूूराे/अमर उजाला, कन्नौज
Updated Tue, 10 Nov 2015 12:14 AM IST
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केके इंटरकालेज खेल मैदान में लगाई गई पटाखे की
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दुकानों के दुकानदारों ने नियमावली को ताक पर रख दिया। इस मामले में सूचना
पाकर पहुंचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सभी दुकानों को नियम के मुताबिक
लगाने के निर्देश दिए।
सोमवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपनी टीम के साथ खेल मैदान पहुंचे। इस दौरान दुकानदार अपनी पटाखे की दुकानें लगा रहे थे। निर्देश दिए गए थे कि किसी भी दुकान में कपड़े का सामान नहीं लगाया जाएगा। सभी दुकानें टीनशेड से बनाई जाएंगी। इसके बावजूद दुकानों को टेंट का कपड़े का शामियाना लगाकर तैयार किया गया था।
इस पर उन्होंने ड्यूटी पर लगे दरोगाओं को निर्देश दिए कि लाइसेंस में जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए दुकानें लगाई जाएं। अन्यथा उनकी लाइसेंस निलंबित कर दी जाए। इसके बाद दुकानदारों ने सभी कपडे़ दुकान से हटा दिए। कई दुकानदारों ने लकड़ी का फर्नीचर लगाकर अपनी दुकानें सजाईं।
उनको भी कड़े निर्देश दिए गए कि वह बालू, पानी और फायर यंत्र अपने पास रखकर दुकान का संचालन करें। दुकान लगने वाले स्थान पर कोई भी वाहन नहीं जाएगा। सभी वाहन दुकान से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़े किए जाएंगे। बच्चे और विकलांग और वृद्ध दुकान पर बैठकर सामान न बेंचें।
उन्होंने बताया कि कन्नौज शहर में आतिशबाजी दुकानें लगाने को चौधरी सराय में तालाब के पास खाली पड़ी कृषि भूमि चिह्नित की गई है। यहां 20 दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इंदरगढ़ में नहर के किनारे खाली पड़ी कृषि भूमि में दुकानें लगाने का स्थल बढ़ाया गया है। कसबा नादेमऊ में आबादी से दूर दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपनी टीम के साथ खेल मैदान पहुंचे। इस दौरान दुकानदार अपनी पटाखे की दुकानें लगा रहे थे। निर्देश दिए गए थे कि किसी भी दुकान में कपड़े का सामान नहीं लगाया जाएगा। सभी दुकानें टीनशेड से बनाई जाएंगी। इसके बावजूद दुकानों को टेंट का कपड़े का शामियाना लगाकर तैयार किया गया था।
इस पर उन्होंने ड्यूटी पर लगे दरोगाओं को निर्देश दिए कि लाइसेंस में जारी किए गए निर्देशों का पालन करते हुए दुकानें लगाई जाएं। अन्यथा उनकी लाइसेंस निलंबित कर दी जाए। इसके बाद दुकानदारों ने सभी कपडे़ दुकान से हटा दिए। कई दुकानदारों ने लकड़ी का फर्नीचर लगाकर अपनी दुकानें सजाईं।
उनको भी कड़े निर्देश दिए गए कि वह बालू, पानी और फायर यंत्र अपने पास रखकर दुकान का संचालन करें। दुकान लगने वाले स्थान पर कोई भी वाहन नहीं जाएगा। सभी वाहन दुकान से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़े किए जाएंगे। बच्चे और विकलांग और वृद्ध दुकान पर बैठकर सामान न बेंचें।
उन्होंने बताया कि कन्नौज शहर में आतिशबाजी दुकानें लगाने को चौधरी सराय में तालाब के पास खाली पड़ी कृषि भूमि चिह्नित की गई है। यहां 20 दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इंदरगढ़ में नहर के किनारे खाली पड़ी कृषि भूमि में दुकानें लगाने का स्थल बढ़ाया गया है। कसबा नादेमऊ में आबादी से दूर दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए हैं।