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Kannauj News: सर्किल रेट में फिर हुआ संसोधन, 20 से लागू होगी नई दरें
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कन्नौज। जिले में विभिन्न प्रकार की अचल संपत्तियों के प्रभावी सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया जा रहा है। वर्तमान में लागू दरें, जिन्हें एक सितंबर 2025 को संशोधित किया गया था। उनका पुनर्मूल्यांकन कर नई दरें 20 अप्रैल से लागू की जाएंगी।
अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली–2015 के नियम 4 (1) के तहत नियमावली एवं शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित न्यूनतम क्षेत्रीय दरों का अंतरिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रस्तावित सर्किल रेट सूची की प्रतियां उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा उप निबंधक कार्यालयों में अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि आम जनता कार्यालय समय में जिला निबंधक, संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, उप निबंधक कार्यालय में जाकर प्रस्तावित सर्किल रेट सूची का अवलोकन कर लें। यदि किसी व्यक्ति को सूची के किसी बिंदु पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह अपने तर्कसंगत एवं तथ्यपरक अभ्यावेदन लिखित रूप में 15 अप्रैल 2026 तक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद 20 अप्रैल को संशोधित दरें लागू कर दी जाएंगी।
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अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली–2015 के नियम 4 (1) के तहत नियमावली एवं शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित न्यूनतम क्षेत्रीय दरों का अंतरिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रस्तावित सर्किल रेट सूची की प्रतियां उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा उप निबंधक कार्यालयों में अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं।
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उन्होंने बताया कि आम जनता कार्यालय समय में जिला निबंधक, संबंधित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, उप निबंधक कार्यालय में जाकर प्रस्तावित सर्किल रेट सूची का अवलोकन कर लें। यदि किसी व्यक्ति को सूची के किसी बिंदु पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो, तो वह अपने तर्कसंगत एवं तथ्यपरक अभ्यावेदन लिखित रूप में 15 अप्रैल 2026 तक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद 20 अप्रैल को संशोधित दरें लागू कर दी जाएंगी।
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