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100 रुपये के लिए महिला को गोली मारने वाले को सात साल की कैद
Updated Fri, 07 Dec 2018 11:28 PM IST
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कन्नौज। 100 रुपये के लिए एक महिला को गोली मारने वाले को एडीजे प्रथम कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।13 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। घटना छह मार्च 2011 को इंदरगढ़ थानाक्षेत्र के ग्राम लेलेपुर की है।
शासकीय अधिवक्ता सुधार कुमार पांडेय ने बताया कि मार्च 2011 में लेलेपुर गांव निवासी प्रकाश ने गांव के चंद्रकिशोर से दो सौ रुपये उधार लिए थे। सौ रुपये उसने वापस कर दिए। बाकी सौ रुपये कुछ दिनों में देने के लिए कहा। घटना के दिन सुबह चंद्रकिशोर प्रकाश से रुपये लेने पहुंचा। प्रकाश ने पैसे न होने और कुछ दिन बाद देने की बात कही। इस पर चंद्रकिशोर गाली गलौज करने लगा। शोर शराबा सुनकर प्रकाश की पत्नी अनीता घर से निकर्ल आइं। वह चंद्रकिशोर को गाली देने से रोकने लगीं। इस दौरान चंद्रकिशोर ने अनीता पर फायर कर दिया। गोली लगने वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें ग्रामीणों ने की मदद से प्रकाश ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद हालत में सुधार हुआ। घटना की रिपोर्ट उसी दिन प्रकाश ने इंदरगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। एडीजे प्रथम आरबी सरोज ने पूरे मामले की सुनवाई की। चंद्रकिशोर को दोषी पाते हुए शुक्रवार को सात साल की कैद और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आर्म्स एक्ट में भी दो वर्ष की कैद और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
महिला को गोली मारने में सात साल की कैद
100 रुपये के लिए महिला को मारी थी गोली, एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 13 हजार रुपये लगाया अर्थदंड, छह मार्च 2011 को इंदरगढ़ थानाक्षेत्र में हुई थी घटना
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शासकीय अधिवक्ता सुधार कुमार पांडेय ने बताया कि मार्च 2011 में लेलेपुर गांव निवासी प्रकाश ने गांव के चंद्रकिशोर से दो सौ रुपये उधार लिए थे। सौ रुपये उसने वापस कर दिए। बाकी सौ रुपये कुछ दिनों में देने के लिए कहा। घटना के दिन सुबह चंद्रकिशोर प्रकाश से रुपये लेने पहुंचा। प्रकाश ने पैसे न होने और कुछ दिन बाद देने की बात कही। इस पर चंद्रकिशोर गाली गलौज करने लगा। शोर शराबा सुनकर प्रकाश की पत्नी अनीता घर से निकर्ल आइं। वह चंद्रकिशोर को गाली देने से रोकने लगीं। इस दौरान चंद्रकिशोर ने अनीता पर फायर कर दिया। गोली लगने वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें ग्रामीणों ने की मदद से प्रकाश ने अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद हालत में सुधार हुआ। घटना की रिपोर्ट उसी दिन प्रकाश ने इंदरगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। एडीजे प्रथम आरबी सरोज ने पूरे मामले की सुनवाई की। चंद्रकिशोर को दोषी पाते हुए शुक्रवार को सात साल की कैद और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आर्म्स एक्ट में भी दो वर्ष की कैद और दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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महिला को गोली मारने में सात साल की कैद
100 रुपये के लिए महिला को मारी थी गोली, एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 13 हजार रुपये लगाया अर्थदंड, छह मार्च 2011 को इंदरगढ़ थानाक्षेत्र में हुई थी घटना
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