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Kannauj News: किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश में 10 साल की कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कन्नौज। तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर आठ माह की अतिरिक्त कैद की सजा होगी।
घटना सात साल पहले नौ मई 2017 को तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। इस बारे में विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि एक गांव की एक 14 वर्षीय किशोरी शौच के लिए खेतों में गई थी। तभी गांव का रहने वाला महेंद्र आ गया। उसने किशोरी को मक्का के खेत में खींच कर दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी के विरोध करने और चीखने की आवाज सुनकर पिता पहुंचा तो आरोपी भाग गया। अगले दिन पुलिस को तहरीर दी गई। उसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को मामले विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म की कोशिश में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
कन्नौज। तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर आठ माह की अतिरिक्त कैद की सजा होगी।
घटना सात साल पहले नौ मई 2017 को तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। इस बारे में विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे व शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि एक गांव की एक 14 वर्षीय किशोरी शौच के लिए खेतों में गई थी। तभी गांव का रहने वाला महेंद्र आ गया। उसने किशोरी को मक्का के खेत में खींच कर दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी के विरोध करने और चीखने की आवाज सुनकर पिता पहुंचा तो आरोपी भाग गया। अगले दिन पुलिस को तहरीर दी गई। उसी आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसी मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को मामले विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म की कोशिश में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
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