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ग्रामीण की हत्या में युवक को बीस साल की जेल, 50 हजार जुर्माना

Sat, 22 Jan 2022 12:33 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jan 2022 12:33 AM IST
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Youth jailed for twenty years for killing a villager, fined 50 thousand
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने बताया कि टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर निवासी पवन सूत्रकार ने 12 जुलाई 2018 को थाना मऊरानीपुर में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि गंज मुहल्ला रानीपुर निवासी उसके मामा भागीरथ (50) 11 जुलाई 2018 को अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। इसी दरम्यान गांव का ही युवक कमलेश दो लोगों के साथ आया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उन्होंने लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। बाद में इलाज के दौरान भागीरथ की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त कमलेश को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विवेचक के खिलाफ जांच के आदेश
झांसी। मुकदमे में अदालत ने विवेचक के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। विवेचक द्वारा हत्या में प्रयुक्त चारपाई की पाटी को बरामद न किए जाने, वादी मुकदमा के बयान देर से अंकित किए जाने, बताए गए घटनास्थल को मानने से इंकार करने तथा धारा 304 में तरमीम के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए जाने में भी जानबूझकर विलंब किए जाने को अदालत ने विवेचना में लापरवाही माना है। इस पर विवेचक उप निरीक्षक राम वकील सिंह हाल तैनाती थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं।
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