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Jhansi News: दो को 10-10 और एक लुटेरे को 13 साल का कठोर कारावासस

Tue, 11 Mar 2025 01:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 11 Mar 2025 01:51 AM IST
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Two robbers sentenced to 10 years rigorous imprisonment and Rs 25,000 fine each
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। दस वर्ष पूर्व सराफा व्यवसायी से लाखों के जेवरात और नकदी लूट के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा प्रथम के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, एक दोषी को 13 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा दीपक सोनी ने थाना प्रेमनगर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अगस्त 2014 की शाम वह अपनी सराफा की दुकान से सोने-चांदी के जेवरात थैले में रखकर बाइक से घर लौटे। जैसे ही दरवाजे के सामने बाइक रोकी, तभी एक बाइक पर दो बदमाश आए और हवाई फायरिंग कर थैला छीनने लगे। फायरिंग की आवाज सुनकर घर के अंदर से भाई प्रेमनारायण व पुरुषोत्तम दौड़कर आए और बचाने का प्रयास किया।
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बदमाशों ने उन पर भी फायर कर दिया। गोली लगने से प्रेमनारायण और पुरुषोत्तम घायल हो गए। बदमाश थैला छीनकर अपनी बाइक से भाग गए। थैले में सोने की वज़न करीब 1.75 ग्राम, करीब 13 किलोग्राम चांदी के जेवरात और 20 हजार रुपये नकद थे। दोनों घायल भाइयों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।
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आठ अगस्त 2014 को पुलिस ने ग्राम डगरिया मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुरेंद्र जाट व दूसरे ने अपना नाम ओम बाबू उर्फ गट्टा यादव बताया। जामा तलाशी में उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस,सोने चांदी के जेवरात व नकदी के साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। बाद में आरोपी सतीश और रक्षपाल सिंह पकड़े गए।

पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त ओमबाबू उर्फ गट्टा यादव निवासी पहुंच खोडन थाना रक्सा, रक्षपाल सिंह उर्फ बब्लू राजा निवासी लासेन थाना कटेरा, हाल पता राजगढ़, थाना प्रेमनगर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सतीश सोनी निवासी भगवंतपुरा थाना सदर बाजार झांसी को 13 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
सुरेंद्र जाट को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। उसने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर चुका था।
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