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धार्मिक स्थलों से प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी

Thu, 09 Feb 2017 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 09 Feb 2017 12:21 AM IST
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The candidate will not promote religious sites
धार्मिक स्थलों से प्रचार नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी - फोटो : demo
राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को धार्मिक स्थलों से प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। 
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 प्रत्याशियों को ध्यान रखना होगा कि धार्मिक स्थल को प्रचार का माध्यम न बनाएं। यदि इसका पालन नहीं किया गया तो संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। प्रत्याशी कोई भी ऐसा काम न करे, जिससे समाज में तनाव पैदा हो। भड़काऊ भाषण न दें। मतदान केंद्र के सौ मीटर के भीतर वोट न मांगें, झंडा टांगने, प्रचार की सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने के लिए किसी की दीवार, मकान और अहाते का बिना अनुमति उपयोग न करें, प्रस्तावित सभा स्थल के लिए पुलिस को समय से सूचना देें ताकि यातायात पुलिस ट्रैफिक नियंत्रित कर सके। सभा स्थल के लिए पहले से तय कर लें कि उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल के नेताओं का पुतला लेकर नहीं चलेगा, यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर पुतला दहन करता है तो यह भी प्रतिबंधित रहेगा। यदि इसके बाद भी कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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