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Jhansi News: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली रिहाई, जमानत अर्जी खारिज

Wed, 22 Jan 2025 02:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2025 02:15 AM IST
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The accused of gang rape of a minor did not get release from jail

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।



अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने 24 सितंबर 2024 को थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री (उम्र 15) सितंबर 2023 को नोट्स लेने अपनी सहेली के घर जाने की बात कहकर घर से गई थी। बहुत देर होने पर बेटी को कॉल किया लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं लग सका।
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विवेचना इस दौरान अभियुक्तगण सौरभ लोधी एवं रवि लोधी का नाम प्रकाश में आया। तहरीर के आधार पर थाना-बबीना में मुकदमा दर्ज किया गया था। 30 नवंबर 2024 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त रवि निवासी राजापुर थाना-खनिया धाना शिवपुरी (मप्र) द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
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