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Jhansi News: 10 से अधिक श्रमिकों की साइट पर पंजीकरण अनिवार्य
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- सीडीओ ने कहा बड़े निर्माण कार्यों की साइट पर करें पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का उप्र. भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत अनिवार्य है। यदि किसी निर्माण स्थल पर 10 या अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित हैं तो निर्माण साइट का पंजीकरण कराया जाए। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है।
यह निर्देश सोमवार को विकास भवन सभागार में सीडीओ जुनैद अहमद ने जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति तथा जिला श्रम बंधु की बैठक में अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा बैठक प्रतिमाह कराई जाए ताकि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जा सके। नियमानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीकृत अनिवार्य है। बड़े-बड़े निर्माण कार्य स्थलों पर कैंप लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाए। यदि किसी भी निर्माण स्थल पर किसी भी दिन 10 या उससे अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित हैं, तो निर्माण साइट का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा बहुत से शासकीय विभागों व कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, जो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह सितंबर तक 171 अधिष्ठान पंजीयन पर असंतोष जताया। उप श्रमायुक्त किरण मिश्रा ने कहा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा कोई भी कामगार (आयु 59 वर्ष तक) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर स्व-पंजीकरण निकटतम सीएससी एवं जन सेवा केंद्र पर नि:शुल्क किया जा सकता है। इस दौरान अधिशासी अभियंता जल संस्थान संजीव कुमार, लेबर ऑफिसर पल्लवी सिंह, अरुण कुमार तिवारी, सहायक अभियंता जल निगम नीतेश प्रताप सिंह, टाउन प्लान जितेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का उप्र. भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत अनिवार्य है। यदि किसी निर्माण स्थल पर 10 या अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित हैं तो निर्माण साइट का पंजीकरण कराया जाए। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है।
यह निर्देश सोमवार को विकास भवन सभागार में सीडीओ जुनैद अहमद ने जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति तथा जिला श्रम बंधु की बैठक में अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा बैठक प्रतिमाह कराई जाए ताकि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया जा सके। नियमानुसार प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का पंजीकृत अनिवार्य है। बड़े-बड़े निर्माण कार्य स्थलों पर कैंप लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाए। यदि किसी भी निर्माण स्थल पर किसी भी दिन 10 या उससे अधिक निर्माण कर्मकार नियोजित हैं, तो निर्माण साइट का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा बहुत से शासकीय विभागों व कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, जो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह सितंबर तक 171 अधिष्ठान पंजीयन पर असंतोष जताया। उप श्रमायुक्त किरण मिश्रा ने कहा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा कोई भी कामगार (आयु 59 वर्ष तक) ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर स्व-पंजीकरण निकटतम सीएससी एवं जन सेवा केंद्र पर नि:शुल्क किया जा सकता है। इस दौरान अधिशासी अभियंता जल संस्थान संजीव कुमार, लेबर ऑफिसर पल्लवी सिंह, अरुण कुमार तिवारी, सहायक अभियंता जल निगम नीतेश प्रताप सिंह, टाउन प्लान जितेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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