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Jhansi: महिला की हत्या में पड़ोसी को आजीवन कारावास, गले पर चाकू से वार कर उतारा था मौत के घाट
Sat, 15 Oct 2022 07:00 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 15 Oct 2022 07:00 PM IST
सार
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त वसंत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, मुकदमे के दौरान घटना के दूसरे आरोपी पन्नालाल की मौत हो गई थी।
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कोर्ट का फैसला (सांकेतिक फैसला)
- फोटो : social media
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विस्तार
झांसी के तालपुरा निवासी महेश कुमार ने नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसकी मां रतीबाई ने पड़ोस में रहने वाले पन्नालाल भारती को 20 हजार रुपये उधार दिए थे। 28 फरवरी 2006 को मां अपनी रकम वापस मांगने पन्नालाल के घर गई।
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इसी दरम्यान पन्नालाल व उसका पुत्र वसंत कुमार मां को गालियां देने लगे। इसका विरोध करने पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इसी दरम्यान वसंत कुमार ने मां के गले पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त वसंत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि, मुकदमे के दौरान घटना के दूसरे आरोपी पन्नालाल की मौत हो गई थी।
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