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Jhansi News: गो तस्कर को पांच साल की जेल, छह लाख रुपये जुर्माना

Tue, 05 Mar 2024 02:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 02:00 AM IST
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Four lakh challans were issued...85 crores were paid but Veer Bundele did not improve...
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने गो तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने 19 महीने पुराने मामले में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि भोजला चौकी के तत्कालीन प्रभारी राहुल कुमार ने चार जुलाई 2022 को सीपरी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि कानपुर हाईवे के किनारे एक कंटेनर खड़ा हुआ था, जिसमें तीखी दुर्गंध आ रही थी। कंटेनर में झांककर देखने पर उसमें काफी संख्या में गोवंश नजर आया। कंटेनर को क्रेन की मदद से भरारी फार्म ले जाया गया था। यहां पशु चिकित्सक दिनेश राजपूत की मौजूदगी में कंटेनर खुलवाया गया था। कंटेनर में 30 मृत और दो जिंदा गोवंश पाए गए थे। गोवंश को कंटेनर में क्रूरता के साथ एक के ऊपर एक रखा गया था। उनके पेट खाली थे और शरीर से खून निकल रहा था। दोनों जिंदा गोवंश को इलाज के लिए पशु चिकित्सक के सुपुर्द कर दिया गया था। इस मामले में मथुरा के थाना फरह के व्यापारी मोहल्ला निवासी फारुख (26) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त फारुख को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा छह लाख रुपये का अर्थदंड लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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