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नाबालिग के अपहरण में पांच साल की जेल
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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम समेत बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले मेें अभियुक्त को पांच साल जेल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने शाहजहांपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि छह साल पहले एक मई 2016 को उसकी बेटी गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसे ग्राम तालौड़ निवासी कमलेश कुशवाहा बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने शाहजहांपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि छह साल पहले एक मई 2016 को उसकी बेटी गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि उसे ग्राम तालौड़ निवासी कमलेश कुशवाहा बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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