फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Eight years in jail for culpable homicide, 45 thousand fine

गैर इरादतन हत्या में आठ साल की जेल, 45 हजार जुर्माना

Fri, 20 Aug 2021 01:21 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 20 Aug 2021 01:21 AM IST
विज्ञापन
Eight years in jail for culpable homicide, 45 thousand fine
झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को आठ साल के जेल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। सजा का प्रमुख आधार परिस्थितिजन्य साक्ष्य और चिकित्सकों के बयान बने। इस मामले में दो लोगों की मौत हुई थी।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवेंद्र पांचाल ने बताया कि चिरगांव थाने में सुशील कुमार राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 जुलाई 2014 को उसके पास सुबह रिश्तेदार परशुराम (बबलू) की पत्नी रानी देवी को फोन आया था, जिसमें उसने बताया था कि 11 जुलाई को घर पर दूर का रिश्तेदार चिरगांव थाने के ग्राम करगुवां निवासी बलवान सिंह राजपूत आया था और शाम को परिवार के साथ मिलकर खाना खाया था। उसने नींबू पानी में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर फूफा भगवत प्रसाद, बुआ त्रिवेणी देवी, उनके लड़के शंकर लाल व बहू मालती देवी को पिला दिया। जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। चिरगांव अस्पताल में परीक्षण के बाद उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। यहां भगवत प्रसाद और त्रिवेणी देवी की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
विज्ञापन

न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी बलवान सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में आठ साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में बिसरा में जहर नहीं पाया गया था। किंतु, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और इलाज कर रहे चिकित्सकों के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अदालत ने दोष सिद्ध किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed