सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन करने पर होगी 3 साल की जेल
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सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन भारी पड़ सकता है। पुलिस की निगाहें ऐसे लोगों पर हैं जो असलहों के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। आईटी एक्ट के तहत तीन साल तक जेल की हवा खा सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि सोशल मीडिया से ऐसी तस्वीरें हटा लें नहीं तो पुलिस कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है।
फेसबुक, वाट्सएप और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर रुतबा दिखाने के लिए असलहे के साथ फोटो टैग करना अब भारी पड़ेगा। ऐसे लोगों पर जिले की पुलिस ने नजरें टिका दी हैं। असलहों का प्रदर्शन करने वालों की सूची तैयार करने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कराएगी। इसके साथ शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। सोशल नेटवर्क साइट्स पर इन दिनों असलहे के साथ अपनी फोटो टैग करने का चलन सा हो गया है। कई लोग तो कई असलहों के साथ अपनी फोटो अपने फेसबुक पेज पर टैग कर रहे हैं। समूह में असलहों का प्रदर्शन करते हुए फोटो दिखाना भी आम बात हो गई है।
महानगर में इस तरह के मामले सामने आने के बाद डीआईजी सुभाष सिंह बघेल ने रेंज के झांसी समेत, ललितपुर व जालौन जिले की पुलिस को ऐसे लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, जो सोशल साइट्स पर असलहों का प्रदर्शन करते हैं। वहीं, पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही है कि कुछ लोग लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियारों के साथ फेसबुक पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने के बाद भय पैदा करने वाले संदेश पोस्ट करते हैं। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। पुलिस कभी भी इनके घर धमक सकती है।
शौक या दबंगई
फेसबुक पर सर्च करने पर कई ऐसे दबंग मिल जाएंगे जो एक दो नहीं बल्कि हथियारों के जखीरे के साथ बड़े शान से तस्वीर खिंचवा कर अपलोड कर रखे हैं। इन्हीं फोटो पर मिले लाइक्स व कमेंट को लेकर सीना फुलाकर आसपास के इलाकों में धौंस जमाते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग इनके प्रभाव में आकर इनसे जुड़ने लगते हैं जो धीरे-धीरे गैंग के रूप में तब्दील हो जाते हैं। सार्वजनिक तौर पर असलहों का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। शिकायत होने पर ऐसे फेसबुकियों को तीन साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है और भारी-भरकम जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है।
गैर कानूनी है असलहे का प्रदर्शन पर
असलहा भले ही लाइसेंसी हो लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसा करना असलहा लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असलहे के दुरुपयोग की परिधि में आता है।
तीन से दस साल की हो सकती है सजा
सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां असलहे के साथ फोटो टैग करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/27 के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है। इसमें आरोपी को तीन साल से दस साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून में असलहा लाइसेंस अनिवार्य रूप से निरस्त करने का भी निर्देश है।
सोशल मीडिया पर असलहों का प्रदर्शन करते हुए फोटो लगाना गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया जाएगा। झांसी एसएसपी के साथ ललितपुर व जालौन एसपी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, संबंधित जिले के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर ऐसे लोगों का लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। - सुभाष सिंह बघेल, डीआईजी