फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Culpable homicide of seven years in prison

गैर इरादतन हत्या में सात साल की जेल

Thu, 11 Feb 2016 12:23 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Thu, 11 Feb 2016 12:23 AM IST
विज्ञापन
Culpable homicide of seven years in prison
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या छह दिग्विजय नाथ की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन


थाना गुरसरांय के ग्राम सुट्टा निवासी सुरेश कुमार ने थाना सकरार में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका भाई रामकुमार झांसी में बैंड बजाने का काम करता था। वह अक्सर मगरपुर में अपनी ससुराल आया जाया करता था। 20 अक्तूबर 2010 को वह अपनी ससुराल मगरपुर गया हुआ था।

इसी दौरान उसकी चचेरे साले नारायण से कहासुनी हो गई। रात में जब रामकुमार सोया हुआ था, तभी नारायण उसके भाई के सिर पर सरिया मारकर भाग गया। इससे 27 अक्तूबर 2010 को रामकुमार की मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
विज्ञापन


अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद धारा 304 में अभियुक्त नारायण को सात साल के कठोर कारावास की सुजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम यादव ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed