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पति, पत् नी, पिता व भाई समेत चार को सजा
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पति, पत्नी, पिता व भाई समेत चार को सजा
झांसी। अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्घ होने पर पति, पत्नी, पिता व भाई सहित चार अभियुक्तों को दस - दस साल की सजा सुनाई।
पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि स्टेशन रोड पारीछा निवासी अरविंद ने थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुये बताया था कि विगत 25 जून 2014 की शाम आठ बजे पड़ोस में रहने वाले बिरजू अहिरवार व बड़े भाई के बच्चों ने लड़ाई हो गयी थी। जिसको लेकर बिरजू अहिरवार के साथ दिलीप पुत्र अमर सिंह, वंदना पत्नी बिरजू अहिरवार घर आए और पिता चिप्पू के साथ गाली गलौच करने लगे। पिता ने मना किया तो बिरजू, अतर सिंह व वंदना ने आवेश में आकर लात - घूसों व डंडों से हमला कर दिया। जिससे पिता चिप्पू गंभीर रूप से घायल हो गये, बाद में उपचार के दौरान मेडीकल कॉलेज में चिप्पू की मौत हो गई।
पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को बिरजू, दिलीप कुमार पुत्र अतर सिंह अहिरवार, वंदना पत्नी बिरजू अहिरवार व अतर सिंह पुत्र पन्नालाल अहिरवार को धारा 304/34 में दस - दस वर्ष के कारावास, दस - दस हजार रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर छह - छह माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में एक - एक वर्ष के कारावास, पांच - पांच सौ रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर पंद्रह - पंद्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड की जमा धनराशि में से 25 हजार वादी अरविंद को अदा की जाएगी।
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झांसी। अपर जिला जज न्यायालय संख्या पांच अभय श्रीवास्तव की अदालत ने गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्घ होने पर पति, पत्नी, पिता व भाई सहित चार अभियुक्तों को दस - दस साल की सजा सुनाई।
पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवैया ने बताया कि स्टेशन रोड पारीछा निवासी अरविंद ने थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुये बताया था कि विगत 25 जून 2014 की शाम आठ बजे पड़ोस में रहने वाले बिरजू अहिरवार व बड़े भाई के बच्चों ने लड़ाई हो गयी थी। जिसको लेकर बिरजू अहिरवार के साथ दिलीप पुत्र अमर सिंह, वंदना पत्नी बिरजू अहिरवार घर आए और पिता चिप्पू के साथ गाली गलौच करने लगे। पिता ने मना किया तो बिरजू, अतर सिंह व वंदना ने आवेश में आकर लात - घूसों व डंडों से हमला कर दिया। जिससे पिता चिप्पू गंभीर रूप से घायल हो गये, बाद में उपचार के दौरान मेडीकल कॉलेज में चिप्पू की मौत हो गई।
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पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रस्तुत गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को बिरजू, दिलीप कुमार पुत्र अतर सिंह अहिरवार, वंदना पत्नी बिरजू अहिरवार व अतर सिंह पुत्र पन्नालाल अहिरवार को धारा 304/34 में दस - दस वर्ष के कारावास, दस - दस हजार रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर छह - छह माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 323 में एक - एक वर्ष के कारावास, पांच - पांच सौ रुपये अर्थदंड, अदा न करने पर पंद्रह - पंद्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई। अर्थदंड की जमा धनराशि में से 25 हजार वादी अरविंद को अदा की जाएगी।
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