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अभियुक्त को चार साल की सजा-City

Fri, 01 Mar 2019 01:17 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 01:17 AM IST
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अभियुक्त को चार साल की सजा-City
छेड़छाड़ में चार साल की सजा
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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय श्रीवास्तव की अदालत ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी का दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को चार साल की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि पांच मई 2016 को थाना टहरौली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की पुत्री स्कूल से घर वापस लौट रही थी। इसी बीच मंदिर के निकट पहले से मौजूद महेंद्र ने बुरी नीयत से पकड़ लिया। किशोरी के चिल्लाने पर वह जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना टहरौली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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बृहस्पतिवार को अदालत ने सुनर्वाई के बाद दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त महेंद्र को धारा 354 एवं धारा आठ पाक्सो एक्ट में चार - चार साल की सजा व पांच - पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर तीन - तीन माह के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 506 में दो वर्ष के सश्रम कारावास, एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय द्वारा धारा 357 के तहत साढ़े सात हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश सुनाया।
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