फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   construction

बगैर रॉयल्टी के नहीं होगा खनिज का उपयोग

Tue, 24 Nov 2015 12:26 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Tue, 24 Nov 2015 12:26 AM IST
विज्ञापन
construction
झांसी। जिलाधिकारी अनुराग यादव ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे सार्वजनिक निर्माण कार्यों में संबंधित ठेकेदार किसी भी खनिज का प्रयोग बगैर एमएम 11 के करते हैं, तो प्रयुक्त खनिज की रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य की कटौती ठेकेदार के बिल से की जाए। यह धनराशि विभागीय हेड में जमा की जाए व ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में जमा कर दी जाए।
विज्ञापन


खनिज के अवैध खनन व परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही पर कार्रवाई होगी। कार्यदायी संस्थाएं प्रत्येक माह निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज व उसके सापेक्ष जमा रॉयल्टी का विवरण तथा ट्रेजरी में जमा चालान की प्रति उपलब्ध कराएं।
विज्ञापन


अन्यथा की स्थिति में सरकारी राजस्व की हानि के लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्यदायी संस्थाओं पर विधिक कार्रवाई होगी। कार्यदायी संस्थाएं सार्वजनिक निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज गिट्टी, बालू, मोरम, इमारती पत्थर व साधारण मिट्टी की आपूर्ति प्राप्त करते समय नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान एमएम 11 के आधार करना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर निर्माण स्थलों के निरीक्षण के भी निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट निखिल, अपर जिलाधिकारी उमेश नारायण पांडेय, खान अधिकारी आरबी सिंह, सर्वेयर जीके दत्ता व योगेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed