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पालिका अध्यक्ष के पति की अंतरिम जमानत खारिज
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पालिका अध्यक्ष के पति की अंतरिम जमानत खारिज
झांसंी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संजय मलिक ने नगर पालिका अध्यक्ष बरुआसागर के पति ओमी कुशवाहा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बताया गया है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार ने 6 नवंबर 2018 को प्रशासनिक वित्त मामलों में हस्तक्षेप करने व धमकी देने के मामले में अध्यक्ष के पति ओमी कुशवाहा, कमलापत व जुबेर अली पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ओमी कुशवाहा ने अदालत मेें अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
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झांसंी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संजय मलिक ने नगर पालिका अध्यक्ष बरुआसागर के पति ओमी कुशवाहा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बताया गया है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार ने 6 नवंबर 2018 को प्रशासनिक वित्त मामलों में हस्तक्षेप करने व धमकी देने के मामले में अध्यक्ष के पति ओमी कुशवाहा, कमलापत व जुबेर अली पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ओमी कुशवाहा ने अदालत मेें अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।