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प्रत्याशी को बतानी होगी पत्नी और बच्चों की भी संपति
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प्रत्याशी को बतानी होगी पत्नी और बच्चों की भी संपत्ति
झांसी। लोकसभा चुनाव का नामांकन करने वाले प्रत्याशी को अब अपने साथ पत्नी और बच्चों की संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए संशोधित प्रारूप भी भेजा गया है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता नौ मार्च से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां तेजी से जारी हैं। आयोग से लगातार निर्देश आ रहे हैं। नामांकन को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने आश्रितों की संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। ये ब्योरा नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप - 26 पर भरा जाता है। नई व्यवस्था के तहत इस प्रारूप को संशोधित कर दिया गया है। प्रत्याशी को अपने परिवार व आश्रितों की पिछले पांच वित्तीय वर्षों की आयकर का विवरण भी देना होगा। यदि विदेश में संपत्ति है तो नामांकन में उसका भी उल्लेख करना होगा।
आयोग की ओर से इस संबंध में सभी रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कमी पाए जाने पर नामांकन निरस्त भी किया जा सकता है।
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आयकर विभाग भी रहेगा सतर्क
आचार संहिता के दौरान बैंकों में होने वाले लेनदेन पर भी नजर रखी जाएगी। संदेह की स्थिति में सूचना तत्काल आयकर विभाग को दी जाएगी। विभाग की ओर से इसकी जांच होगी। इसके अलावा दस लाख से अधिक की निकासी व जांच के दौरान नकदी पकड़ जाने पर आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।
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झांसी। लोकसभा चुनाव का नामांकन करने वाले प्रत्याशी को अब अपने साथ पत्नी और बच्चों की संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए संशोधित प्रारूप भी भेजा गया है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता नौ मार्च से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही चुनावी तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां तेजी से जारी हैं। आयोग से लगातार निर्देश आ रहे हैं। नामांकन को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने आश्रितों की संपत्ति का भी खुलासा करना होगा। ये ब्योरा नामांकन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप - 26 पर भरा जाता है। नई व्यवस्था के तहत इस प्रारूप को संशोधित कर दिया गया है। प्रत्याशी को अपने परिवार व आश्रितों की पिछले पांच वित्तीय वर्षों की आयकर का विवरण भी देना होगा। यदि विदेश में संपत्ति है तो नामांकन में उसका भी उल्लेख करना होगा।
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आयोग की ओर से इस संबंध में सभी रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कमी पाए जाने पर नामांकन निरस्त भी किया जा सकता है।
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आयकर विभाग भी रहेगा सतर्क
आचार संहिता के दौरान बैंकों में होने वाले लेनदेन पर भी नजर रखी जाएगी। संदेह की स्थिति में सूचना तत्काल आयकर विभाग को दी जाएगी। विभाग की ओर से इसकी जांच होगी। इसके अलावा दस लाख से अधिक की निकासी व जांच के दौरान नकदी पकड़ जाने पर आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।