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मिर्च पाउडर में मिलावट पर जुर्माना
Updated Thu, 20 Jul 2017 01:42 AM IST
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मिर्च पाउडर में मिलावट पर जुर्माना
कंपनी के साथ दुकानदार को भी माना गया दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
अकेले खुले मसाले में ही मिलावट नहीं हो रही है, इस खेल में कंपनियां भी भागीदार हैं। ऐसे ही एक मामले में एडीएम कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसमें कंपनी के साथ दुकानदार पर कार्रवाई हुई है।
मिलावटी खाद्य सामग्री से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। ऐसे मामलों में कोर्ट बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। एडीएम की कोर्ट में मिर्च पाउडर का मामला सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मिर्च पाउडर अधोमानक और मिथ्या छाप (मिस प्रिंट) पाए जाने की पुष्टि होने पर श्री प्रिया मसाले कंपनी सहित दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कंपनी को 20 हजार रुपये और दुकानदार को पांच हजार रुपये अदा करने होंगे। इससे पहले खाद्य विभाग के अफसरों ने ग्राम बांसी में जितेंद्र कुमार की दुकान से मिर्च पाउडर का सैंपल भरा था जो जांच में अधोमानक पाया गया। इसकी सुनवाई एडीएम न्यायालय में हुई है। जिस पर यह फैसला आया है।
माह में 90 हजार रुपये का हुआ जुर्माना
अपर न्यायालय ने खाद्य विभाग के मामलों में सुनवाई तेज कर दी है, जिससे एक के बाद एक आदेश जारी हो रहे हैं। बगैर पंजीयन बिक्री करने के मामले में बानपुर के किराना दुकानदार दयाराम साहू पर पांच हजार रुपये, पान दुकानदार गनेश प्रसाद चौरसिया, घनश्याम चौरसिया, रवि चौरसिया, सिलावन के किराना दुकानदार राजकुमार राय, मनोज राय, चिगलौआ के किराना दुकानदार जवाहरलाल, महेश कुमार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
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90 हजार का हुआ जुर्माना
जुलाई माह में एडीएम की न्यायालय से विभिन्न वाद निस्तारित हो गए हैं। इनमें कुल नब्बे हजार रुपये के जुर्माना हुआ है। इस समय दूध का पाक्षिक अभियान चल रहा है। जिसमें दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं।
- केएन त्रिपाठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललितपुर।
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कंपनी के साथ दुकानदार को भी माना गया दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर।
अकेले खुले मसाले में ही मिलावट नहीं हो रही है, इस खेल में कंपनियां भी भागीदार हैं। ऐसे ही एक मामले में एडीएम कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इसमें कंपनी के साथ दुकानदार पर कार्रवाई हुई है।
मिलावटी खाद्य सामग्री से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। ऐसे मामलों में कोर्ट बड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। एडीएम की कोर्ट में मिर्च पाउडर का मामला सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मिर्च पाउडर अधोमानक और मिथ्या छाप (मिस प्रिंट) पाए जाने की पुष्टि होने पर श्री प्रिया मसाले कंपनी सहित दुकानदार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें कंपनी को 20 हजार रुपये और दुकानदार को पांच हजार रुपये अदा करने होंगे। इससे पहले खाद्य विभाग के अफसरों ने ग्राम बांसी में जितेंद्र कुमार की दुकान से मिर्च पाउडर का सैंपल भरा था जो जांच में अधोमानक पाया गया। इसकी सुनवाई एडीएम न्यायालय में हुई है। जिस पर यह फैसला आया है।
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माह में 90 हजार रुपये का हुआ जुर्माना
अपर न्यायालय ने खाद्य विभाग के मामलों में सुनवाई तेज कर दी है, जिससे एक के बाद एक आदेश जारी हो रहे हैं। बगैर पंजीयन बिक्री करने के मामले में बानपुर के किराना दुकानदार दयाराम साहू पर पांच हजार रुपये, पान दुकानदार गनेश प्रसाद चौरसिया, घनश्याम चौरसिया, रवि चौरसिया, सिलावन के किराना दुकानदार राजकुमार राय, मनोज राय, चिगलौआ के किराना दुकानदार जवाहरलाल, महेश कुमार पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना हुआ है।
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90 हजार का हुआ जुर्माना
जुलाई माह में एडीएम की न्यायालय से विभिन्न वाद निस्तारित हो गए हैं। इनमें कुल नब्बे हजार रुपये के जुर्माना हुआ है। इस समय दूध का पाक्षिक अभियान चल रहा है। जिसमें दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं।
- केएन त्रिपाठी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललितपुर।